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सरकार की नयी अधिसूचना से भड़के वकील, न्यूनतम केस की संख्या और शुल्क दर को लेकर रोष

सरकार की नयी अधिसूचना से भड़के वकील, न्यूनतम केस की संख्या और शुल्क दर को लेकर रोष

PATNA : पटना हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों के नए शुल्क वृद्धि की अधिसूचना सोमवार को आयी। फीस तो बढ़ाया गया लेकिन रोज़ाना न्यूनतम केस करने की संख्या तीन कर दी गयी। अब वर्तमान में यदि बढ़े हुए रोज़ाना फीस 2750 रुपये है तो फिर तीन केस संचालन से कम होने पर औसतन फीस (यानी 2750 /3 = रुपये 916.66) मिलेंगे। 

यह पिछले फीस निर्धारण व्यवस्था से भी कम है जहां एक सरकारी वकील को रोज़ाना न्यूनतम दो केस संचालन के लिए 2200 रुपये मिलते थे जहां प्रत्येक केस पर औसतन 1100 रुपये होता था वहीं न्यूनतम तीन केस की शर्त रख देने से सरकारी वकीलों को केस संचालन के उपरोक्त समानुपातिक दर से प्रत्येक केस महज़ 916.66 रुपये दैनिक शुल्क के तौर पर मिलेंगे। 

अगर किसी दिन तीन केस से कम का संचालन होता है तो ! वास्तव में यह 2012 में निर्धारित फीस के दर से कम है। यही शर्त व नियम सरकारी अधिवक्ता व अपर महाधिवक्ताओं के मामले में भी लागू किया गया है जिसके कारण उनके न्यूनतम केस की संख्या से कम के संचालन होने पर उनके दैनिक फीस का औसत 2012 के फीस से भी कम हो जाता है ! बिहार सरकार की नयी अधिसूचना पर पूरे पटना हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों में रोष व्याप्त है।


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