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पटना के बिल्डर RERA कानून को दिखा रहे ठेंगा, अब यूथ होम्स एंड डेवललपर्स की खुली पोल, एक महीने में 3 बिल्डर पर सख्त एक्शन

पटना के बिल्डर RERA कानून को दिखा रहे ठेंगा, अब यूथ होम्स एंड डेवललपर्स की खुली पोल, एक महीने में 3 बिल्डर पर सख्त एक्शन

PATNA: पटना में बिल्डर तमाम कायदे-कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए धंधा कर रहे हैं। बिल्डर खुल्मखुल्ला रेरा के आदेश की अवहेलना कर अपार्टमेंट बना रहे।हाल के दिनों में रेरा ने कई कंस्ट्रक्शन कंपनी पर शिकंजा भी कसा है। रेरा ने बिना निबंधन के अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई करते हुए बिक्री से लेकर बुकिंग,प्रचार पर रोक लगाई है।पिछले एक महीने में तीन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर नकेल कसा गया है।इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं जो बिना रेरा निबंधन के ग्राहकों के आंख में धूल झोंक रहे। बिल्डर फर्जी रेरा नंबर दिखाकर ग्राहकों को झांसा देते हैं और ठगने का काम करते हैं। 

 न्यूयार्क हेमलेट पतूत पर रेरा का डंडा

रेरा ने 31 मार्च को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूथ होम्स एंड डेवललपर्स पर सख्त कार्रवाई की है। रेरा ने नोटिस दिया है और दो हफ्तों में जवाब देने को कहा है । रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि इस कंपनी ने बिना रेरा से निबंधन किये न्यूयार्क हेमलेट पतूत,आईआईटी बिहटा में निर्माण,प्रचार और  फ्लैट बुकिंग का काम शुरू किया है. कंस्ट्रक्शन कंपनी का यह रवैया पूरी तरह से रेरा कानूनों का उलंघन है। रेरा ने कंपनी के निदेशक से दो हफ्ते में शो-कॉज नोटिस का जवाब मांगा है। जवाब नहीं दोने पर रेरा एकतरफा कार्रवाई करेगा।  

अमिना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सख्त कार्रवाई

इसके पहले रेरा ने पटना के अमिना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सख्त कार्रवाई किया था। अमिना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यही काम कर रही थी। यह कंपनी रेरा से बिना निबंधन के कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपार्टमेंट का निर्माण कर रही थी और बुकिंग कर रही थी। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में ग्राहक इस कंपनी के फेरा में फंस भी गये थे। पीड़ितों ने जब रेरा में कंप्लेन किया इसके बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया और कंपनी के फर्जीवाड़ा की पोल खुल गई। रेरा ने तत्काल कंपनी के निदेशक के खाते को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। वहीं, अपार्टमेंट सुधा कंप्लेक्स की फ्लैट बिक्री पर रोक लगा दी है. 

कंपनी के खाते को किया सीज

इस कार्रवाई के बाद अब रेरा ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। रेरा इस केस की अगली सुनवाई 7अप्रैल 2021 को करेगा। इसके पहले अमीना कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कागजात प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके पहले रेरा ने कंपनी के बैंक अकाउंट,पैन नंबर,DIN और आधार का डिटेल्स मांगा था। अमिना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके दो डायरेक्टर अमीना राशिद और मोहम्मद खालिद रशीद एमडी के खाते को तत्काल प्रभाव से सीज करने का आदेश दिया है. वहीं आईजी रजिस्ट्रेशन से आग्रह किया है की पटना, फुलवारी शरीफ और दानापुर के निबंधन कार्यालय को निर्देश दे कि सुधा कंपलेक्स और अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति का निबंधन अगले आदेश तक नहीं हो। शर्मिला देवी एवं अन्य पीड़ितों पक्ष के केस की सुनवाई करते हुए रेरा ने यह आदेश इसी महीने जारी किया था। रेरा ने यह पाया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सुधा कंपलेक्स जिसे 1 मई 2017 को शुरू किया वो रेरा के नियम के तहत नहीं था। रेरा से बिना निबंधन के काम जारी रहा।  लिहाजा रेरा ने सख्त एक्शन लेते हुए कंपनी की संपत्ति बिक्री पर रोक लगा दिया है। 

इसके अलावे रेरा ने 26 फऱवरी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रेरा का फर्जी नंबर जारी कर विज्ञापन छपवाने और भूमि-पूजन करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की थी। रेरा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा गोवा सिटी के भूमि पूजन पर रोक लगा दी थी।  

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