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पटना सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार में लिप्त 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त

पटना सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार में लिप्त 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त

डेस्क... पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में भ्रष्टाचार में लिप्त पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्तकर दिया है। सभी कर्मचारी घूस लेने के आरोपी थे। एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेशकारों और अन्य कर्मियों का अभियुक्तों के साथ लेन-देन के कारण पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाई कोर्ट प्रशासन ने अंततः सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया।  उल्लेखनीय है कि कैश फॉर जस्टिस के नाम से यह मामला काफी चर्चित हुआ था। बर्खास्त होने वाले कर्मचारियों में रोमेंद्र कुमार, संतोष तिवारी, कुमार नागेन्द्र, संजय शंकर, आशीष दीक्षित, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार यादव, विश्वमोहन विजय (सभी पेशकार), मुकेश कुमार (क्लर्क), सुबोध कुमार (टाइपिस्ट), शहनाज़ रिज़वी (नकलखना क्लर्क), सुबोध कुमार (सर्वर रूम का क्लर्क), मनी देवी, मधु राय, राम एकबाल और आलोक कुमार (सभी चपरासी) शामिल हैं। पटना सिविल कोर्ट के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। 

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