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अनुसूचित जाति के साथ गाली-गलौज मामले में पटना डीएम ने करीब 7 लाख रुपये की दी स्वीकृति

अनुसूचित जाति के साथ गाली-गलौज मामले में पटना डीएम ने करीब 7 लाख रुपये की दी स्वीकृति

PATNA : पटना के डीएम कुमार रवि ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण/सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक में कुल 17 मामलों की स्वीकृति दी गई, जिनमें हत्या मामले का-2, लज्जाभंग के-5 एवं मारपीट-गालीगलौज मामले के-10 मामले स्वीकृत किये गये।

इसके लिए कुल राशि-19,10,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। हत्या में मामले में 532500, लज्जाभंग के मामले में 640000 तथा मारपीट गालीगलौज के मामले में 737500 की राशि स्वीकृत दी गई।बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन मामलों में एफआईआर के बाद मुआवजा देना है, उसका प्रस्ताव तुरंत भेजा जाए और लंबित मामलों को इस माह तक हर हालत में निष्पादित किया जाय। 

बैठक में पुनपुन थाना कांड संख्या-54/17 दिनांक-16.02.17, कांड का प्रकार-मारपीट/गाली-गलौज, जाति सूचक शब्द का प्रयोग, पीड़ित-जयराम पासवान को देय राशि-1,00000/- तत्काल देय राशि-75000/- का निर्देश दिया गया।राजीव नगर थाना कांड संख्या-136/15 दिनांक-10.06.15, कांड का प्रकार- मारपीट/गाली-गलौज, पीड़ित-शांति देवी अनुमान्य देय राशि-90000/- तत्काल देय राशि-22500/- का निर्देश दिया गया।

अनु0जाति/जनजाति थाना कांड संख्या-22/17 दिनांक-09.10.17, कांड का प्रकार- लज्जा भंग के आशय से मारपीट, पीड़ित-सुनिता देवी को तत्काल देय राशि-150000/- का निर्देश दिया गया।परसाबाजार थाना कांड संख्या-213/18 दिनांक-21.07.18, कांड का प्रकार- लज्जाभंग, पीड़ित-प्रियंका देवी को अनुमान्य देय राशि-200000/- तत्काल देय राशि-150000/- का निर्देश दिया गया। इसके साथ-साथ कुल 17 मामलों का निष्पादन बैठक में सम्पन्न हुआ। 

बैठक में जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ पुलिस पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी संजय शर्मा, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण/सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।


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