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हाईकोर्ट का आदेश पटना-गया सड़क की मरम्मत के काम को 15 जुलाई तक करें पूरा, तीन जिला के डीएम ने पेश की रिपोर्ट

हाईकोर्ट का आदेश पटना-गया सड़क की मरम्मत के काम को 15 जुलाई तक करें पूरा, तीन जिला के डीएम ने पेश की रिपोर्ट

PATNA : पटना- गया -डोभी सड़क को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के मरम्मत का काम 15 जुलाई तक पूरा कर लें ताकि इस पर वाहन सुचारू तौर पर चलाया जा सके। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई है हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है अधिकारियों को कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश को हर हाल में लागू करें

गौरतलब है कि गौरव कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोड़ तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है ।बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने पटना जहानाबाद और गया के डीएम को राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था साथ ही आदेश दिया था की डीएम के द्वारा निरीक्षण के दौरान नेशनल हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी स्थल पर मौजूद रहें

पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पटना गया और जहानाबाद के डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का निरीक्षण कर मंगलवार को रिपोर्ट पेश की इस रिपोर्ट में तीनों जिलों से गुजरने वाली इस सड़क के बारे में अलग-अलग ब्योरा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि पटना जिले में पड़ने वाली 24 किलोमीटर सड़क की देखरेख बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एनएच डिविजन के द्वारा किया जा रहा है, वहीं 34 किलोमीटर से 68.300 किमी की लंबाई जहानाबाद जिले में पड़ता है। इस जिले में सड़क का रखरखाव एनएचएआई और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह गया जिले में 68.300 से 125 किलोमीटर तक कि सड़क का निर्माण और रखरखाव का जिम्मा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एनएच डिवीजन और एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है।  तीनों जिलों के डीएम के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कहा की कुल 125 किलोमीटर वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य 15 जुलाई तक पूरा कर लें अब अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई तय की गई है.

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