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सूबे में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, जनहित याचिका खारिज

सूबे में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, जनहित याचिका खारिज

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस संबंध में दायर की गई समरेंद्र कुमार झा की जनहित याचिका को न्यायमूर्ति ज्योति शरण एवं न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इसमे कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

पटना हाईकोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला करार देते हुए कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया । सरकार को यह तय करना है कि सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने देना हैं या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मामलों कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 

बता दें कि समरेंद्र कुमार झा ने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति ज्योति शरण एवं न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए उक्त आदेश दिए।

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