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2014 में तीन जजों को बर्खास्त किए जाने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई मुहर

2014 में तीन जजों को बर्खास्त किए जाने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई मुहर

डेस्क... नेपाल में रंगरेलियां मनाने वाले तीन जजों के बर्खास्त की पटना हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें समस्तीपुर परिवार न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायधीश हरिनिवास गुप्ता तथा तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायधीश (अररिया) जितेंद्र नाथ सिंह व अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम शामिल हैं। 

बता दें कि 6 साल पहले दिए गए तीनों जजों की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया है। फरवरी 214 में तत्कालीन परिवार न्यायलय, समस्तीपुर के प्रधान न्यायधाीश हरिनिवास गुप्ता, तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायधीश (अररिया) जितेंद्र नाथ सिंह व अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम को बर्खास्त किया गया था। जजों की बर्खास्तगी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। 

न्यायालय ने 2015 में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के साथ उच्च न्यायालय को कुछ निर्देश दिए थे। न्यायादेश पर विचार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने पांच न्यायाधीशाें की एक समिति गठित की थी। समिति की ओर से समर्पित प्रतिवेदन की फुल कोर्ट की बैठक में लिए गए निर्णय को महानिबंधक की ओर से सूचित किया गया। फुल कोर्ट के विस्तृत निर्णय के विरुद्ध सर्वाच्च न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई थी। 


सर्वाेच्च न्यायलय की ओर से पिछले वर्ष पारित आदेश एवं पटना उच्च न्यायलय के महानिबंधक की ओर से 3 सितंबर 2020 को की गई अनुशंसा के आलोक में जजों की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह बर्खास्तगी फरवरी 2014 से ही प्रभावी होगी। 

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