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पटना वेंडिंग ज़ोन के निर्माण में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने दो नगर निगमों से मांगा जवाब 

पटना वेंडिंग ज़ोन के निर्माण में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने दो नगर निगमों से मांगा जवाब 

PATNA :   हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद शाही ने अतिक्रमण मामलों की सुनवाई करते हुए दो नगर निगम से जवाब मांगा हैं. मुख्य न्यायाधीश ने पटना व  मुज़फ़्फ़रपुर के  सड़कों व  फुटपाथों को अतिक्रमण  मुक्त करने के सिलसिले में  वेंडिंग ज़ोन बनाये जाने में हो रही देरी पर दोनों शहरों के नगर आयुक्तों से जवाब तलब किया है. 

चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही एवम जस्टिस ज्योति शरण की खण्डपीठ ने पटना ज़िला फुटपाथ दुकानदार संघ व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं को सुनते हुए पटना व मुज़फ़्फ़रपुर नगर निगम को आदेश दिया है कि दोनों शहरों में वेंडिंग ज़ोन को शुरू करने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करें.

मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष  3 जनवरी को होगी. विदित हो कि बड़े शहरों के सड़कों को  फुटपाथ दुकानदार व वेंडरों के अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए सरकार के आदेश पर उन शहरों में वेंडिंग जोन बनाये जा रहे है. गौरतलब है कि शहरों के विशेष कॉमर्शियल क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमे वेंडिंग जोन्स का निर्माण कर वहां उन फुटपाथी दुकानदारों का पुनर्वास करने की नीति सरकार ने बनाई है जिसे लागू करने की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित नगर निगम की है. हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दो बार मोहलत दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई भी नगर निगम पूरी तरह से वेंडिंग ज़ोन नीतियों को ज़मीन पे नही उतार सकी हैं. 

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