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पटना हाईकोर्ट का फैसला, संविदा सफाईकर्मी को नहीं हटाया जाएगा

पटना हाईकोर्ट का फैसला,  संविदा सफाईकर्मी को नहीं हटाया जाएगा

पटना: सूबे के 142 नगर निकायों के दैिक सफाईकर्मी अब हटाए नहीं जाएंगे. उन्हें हटाने के नगर विकास विभाग के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. 

पटना हाईकोर्ट ने उन्हें हटाकर आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रख काम कराने के विभाग के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया है.


इस मामल में अगली सुनवाई 6 जून को होगी. इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने दैनिक सफाईकर्मियों की संविदा अवधि को तीन महीने बढ़ाने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने बार लोकल बॉडीज एम्लाइज फेडरेशन की अर्जी पर सुनवाई की.

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