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पटना हाई कोर्ट ने सात जजों को न्यायिक तथा प्रशासनिक शक्तियों से वंचित किया, कामकाज और सुनवाई करने पर लगाया रोक

पटना हाई कोर्ट ने सात जजों को न्यायिक तथा प्रशासनिक शक्तियों से वंचित किया, कामकाज और सुनवाई करने पर लगाया रोक

पटना. जजों के कामकाज से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार के अलग अलग जिलों में पदस्थापित 7 जजों (न्यायिक पदाधिकारी ) के काम करने पर रोक लगा दिया है. पटना हाई कोर्ट की ओर से इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की गई. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि अलग-अलग जिलों में तैनात सातों जज बुधवार से सुनवाई नहीं करेंगे. उनके काम करने पर रोक लगा दिया गया है. 

जिन जजों को सुनवाई करने से रोका गया है उसमें खगड़िया के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री राज कुमार-ll, मधुबनी के एडीजे इशरातुल्लाह, कटिहार के डीएलएसए के सचिव श्री विपुल सिन्हा, बांका के एडीजे चंद्र मोहन झा, पटना के एडीजे शत्रुघन सिंह, रोहतास, (सासाराम) के एडीजे परिमल कुमार मोहित और मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के सब जज सह एसीजेएम सतीश चंद्र शामिल हैं. 

पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक अरुण कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सभी 7 जजों को न्यायिक तथा प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है. साथ ही खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बांका, पटना, रोहतास, व मुजफ्फरपुर के जिला व सत्र न्यायाधीशों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी हो गए हैं. 


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