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हाईकोर्ट ने इस जिले के डीएम को अवमानना मामले में हाजिर होने का दिया निर्देश, बाढ़ राहत कार्यो में भुगतान से सम्बंधित याचिका पर हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस जिले के डीएम को अवमानना मामले में हाजिर होने का दिया निर्देश, बाढ़ राहत कार्यो में भुगतान से सम्बंधित याचिका पर हुई सुनवाई

पटना. पटना हाईकोर्ट ने दो बार आदेश होने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर नहीं होने पर सीतामढ़ी के डीएम के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला करार देते हुए कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया है। संजय कुमार झा याचिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सुनवाई की।

कोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को कोर्ट की अवमानना मामले में अपने जवाब के साथ उपस्थित  होने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से भुगतान लम्बित रखने के खिलाफ यह याचिका को दायर किया है।

हाई कोर्ट ने पिछले तीन सुनवाई को बार बार जवाब तलब किया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दायर नहीं हुआ था । पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दायर हुआ, तो डीएम को खुद कोर्ट में हाज़िर रहना होगा। 

आज सुनवाई में न तो जवाब दायर किया गया और न ही डीएम,सीतामढ़ी कोर्ट में उपस्थित रहे। हाई कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला करार देते हुए यह आदेश दिया । मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।


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