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पटना हाईकोर्ट ने सेनेटरी हेल्थ इंस्पेक्टर बहाली मामले में राज्य सरकार व बीएसएससी को चार सप्ताह में जवाब देने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने सेनेटरी हेल्थ इंस्पेक्टर बहाली मामले में राज्य सरकार व बीएसएससी को चार सप्ताह में जवाब देने का दिया निर्देश

पटना. पटना हाईकोर्ट राज्य में सेनिटेरी हेल्थ इन्स्पेक्टर के बहाली के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को चार सप्ताह मे जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस ए के सिन्हा ने जीतेन्द्र कुमार व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की.

सन 2016 में बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञापन निकाल कर 276 सैनिटेरी हेल्थ इन्स्पेक्टर के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन माँगा. आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि 13 मई, 2016 से ले कर 8 जून,2016 तक थी.12 जून,2016 को अंतिम तिथि थी.

14 नवंबर,2019 को इन पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की गई. 7 अगस्त, 2020 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 130 उमीदवार को सफल घोषित किया गया, जिनमें ये सभी याचिकाकर्ता भी शामिल थे. 18 अगस्त,2020 को इन्हें 27 और 28 अगस्त, 2020 को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया. सभी बुलाए गए उमीदवार ने इसमें भाग लिया.

इसके बाद कमीशन ने नोटिस जारी कर साक्षात्कार के लिए मात्र 33 उम्मीद्वार को ही बुलाया,जबकि विज्ञापन 276 हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर के बहाली के लिए निकाला गया था. यह भी महत्वपूर्ण है कि रिक्त पदों को भरने के लिए 2016 में कमीशन ने विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन बहाली की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.


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