पटना. सफाई कर्मियों द्वारा चल रही हड़ताल को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इसमें पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को तत्काल हड़ताल समाप्त करने को कहा है. साथ ही इस मामले को लकेर हाई कोर्ट ने सरकार को भी नोटिस देकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि निगम कर्मियों की मांगों पर विचार कर 8 सप्ताह में लिखित जवाब दें. यह सुनवाई हाई कोर्ट के चिफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने की है.
बता दें कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थे. इसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गयी थी. शहर के कई जगहों पर कचरा का अंबार लगा हुआ था. इससे संक्रमण बीमारियों की फैलने की आशंका भी बढ़ गयी थी. सफाई व्यवस्था को लेकर शहरवासियों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था.
इस बीच हाई कोर्ट में सफाई कर्मियों की हड़ताल को लकेर याचिका दायर की गयी थी. जिस पर सोमवार को ही सुनावई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी. इसके बाद मंगलवार को हड़ताल को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सफाई कर्मियों को तत्काल हड़ताल खत्म करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को भी सफाई कर्मियों की मांग पर विचार करने को कहा है.
बता दें कि कल एडवोकेट जेनरल ने पटना नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल से उत्पन्न गंभीर स्थिति को देखते हुए इस मामलें पर सुनवाई करने का कोर्ट से अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि पूरे पटना शहर में निगम कर्मियों के हड़ताल से प्रभाव पड़ा है. अभी कोरोना महामारी का संकट बरकरार हैं. कोर्ट ने निगम कर्मियों को तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया. साथ ही।राज्य सरकार को कर्मचारीगण की लंबित मांगो पर विचार कर आठ सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया.
निगम कर्मियों के हड़ताल के कारण पूरा पटना कूड़ा के ढेर में तब्दील हो गया. राजधानी के सभी क्षेत्रों में गन्दगी फैली हुई हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. एडवोकेट जेनरल ललित किशोर ने कहा कि अभी करोना का समय चल रहा है. ऐसे समय में इन निगम कर्मियों के हड़ताल से पूरे पटना की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुआ है. शहर के हर इलाके में गन्दगी फैली हुई हैं. नगर निगम कर्मियों के सप्ताह भर के हड़ताल के कारण नारकीय स्थिति हो गई है.