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पटना हाई कोर्ट ने राजीवनगर पर बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, हाउसिंग बोर्ड और ज़िला प्रशासन अगली सुनवाई तक नहीं करेगा कार्रवाई

पटना हाई कोर्ट ने राजीवनगर पर बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, हाउसिंग बोर्ड और ज़िला प्रशासन अगली सुनवाई तक नहीं करेगा कार्रवाई

पटना. पटना के राजीवनगर और नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने जवाब दायर किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि जब हाउसिंग बोर्ड को खुद अतिक्रमण हटाने की शक्ति है, तो ज़िला प्रशासन क्यों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने को कब कहा गया।

कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने को कहा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पानी आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट को बताया गया कि बिजली विभाग ने विद्युत् आपूर्ति अब तक बहाल नहीं की हैं। कोर्ट ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाने का आदेश दिया। उन्हें विद्युत आपूर्ति जारी करने को कोर्ट ने आदेश दिया।

कोर्ट ने भूमि बेचने और खरीदने के मामले में कोपरेटिव के घोटालेबाजो द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का कहा। कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं सम्बंधित पुलिस थाने के रवैये को काफी गम्भीरता से लिया। आवास बोर्ड के अधिकारियों और पुलिस के होते हुए इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कैसे हो गया। 

इस मामलें पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इतनी बड़ी संख्या में कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति सही है। अभी पुनः कोरोना के मामले अभी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में। आवश्यक हैं कि केसों से सम्बंधित वकील और पार्टी कोर्ट रूम में प्रवेश करें। कोर्ट ने इस सुझाव को मानते हुए कहा कि अब कोर्ट रूम में वहीं वकील और पार्टी आ सकते है, जो केस से जुड़े हैं।कोर्ट ने विधि पत्रकारों को भी प्रवेश की अनुमति दी है। इस मामलें पर फिर सुनवाई 19 जुलाई, 2022 को होगी।


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