बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना हाईकोर्ट ने बक्सर एसपी को दिया निर्देश, चार सप्ताह में औद्योगिक थाना को दूसरे भवन में करें स्थानांतरित

पटना हाईकोर्ट ने बक्सर एसपी को दिया निर्देश, चार सप्ताह में औद्योगिक थाना को दूसरे भवन में करें स्थानांतरित

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के एसपी को निर्देश दिया कि हर हाल में वे चार सप्ताह में औद्योगिक थाना को वर्तमान भवन को अन्यत्र दूसरे भवन में स्थानांतरित कर दें। जस्टिस संदीप कुमार ने मेसर्स गजेंद्र ह्यूम पाइप की रिट याचिका पर सुनवाई की।


कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि कार्रवाई की रिपोर्ट शपथ पत्र दायर कर दी जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरान जताई कि मकान मालिक को बिना किराया दिए ही किसी के निजी मकान में पुलिस थाना वर्षों से चल रहा है। इसे खाली भी नही किया जा रहा है।

कोर्ट ने बक्सर के एसडीओ को निर्देश देते हुए कहा कि इस बीच वे इस बात की जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को अगली सुनवाई में  शपथ पत्र पर दें कि जिस मकान में थाना चल रहा है, उस मकान का किराया प्रति माह कितना होना चाहिये। कोर्ट ने बीएसएफसी पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस मकान को नीलाम कर बेच दिया गया, उस पर खरीदने वाले का दखल कब्जा क्यों नही दिलवाया गया। कोर्ट ने उससे भी जबाब मांगा है।

कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि बीएसएफसी से नीलाम लेकर वर्ष 2011 में इस मकान को खरीदा था। खरीदने के बाद इस मकान को खाली कराने के लिये बक्सर के एसपी समेत राज्य के डीजीपी औऱ गृह सचिव समेत कई पदाधिकारियों को लिखित अनुरोध किया गया, लेकिन इसे खाली नही किया गया। इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

Suggested News