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बिहार के दागी सांसदों, विधायकों पर सख्त हुआ पटना हाई कोर्ट, बिहार सरकार से मांगा लंबित आपराधिक मुकदमों का ब्योरा

बिहार के दागी सांसदों, विधायकों पर सख्त हुआ पटना हाई कोर्ट, बिहार सरकार से मांगा लंबित आपराधिक मुकदमों का ब्योरा

DESK. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के निष्पादन हेतु गृह विभाग के प्रधान सचिव को तीन सप्ताह में हलफ़नामा देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई हो रही है।

हाईकोर्ट ने वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों से संबंधित पूरी जानकारी सरकार से माँगी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को अभियोजन के डायरेक्टर के साथ अविलंब बैठक कर के गवाही के लिए लंबित मुकदमों में जल्द गवाह पेश करने को कहा था। 


इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा दायर विस्तृत हलफनामें में इनके विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में चार्ज फ्रेमिंग, गवाही व बहस की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान व पूर्व एम पी और एम एल ए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है। लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है। 

इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि बिहार के कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने चुनावी हलफनामे खुद पर लगे आरोपों का जिक्र किया था. वहीं कई ऐसे सांसद और विधायक भी हैं जिन पर निर्वाचन के बाद कुछ मामले दर्ज हुए हैं. 


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