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पटना हाईकोर्ट ने मगध विवि के रजिस्ट्रार सहित 3 कर्मियों को दी जमानत, निगरानी कोर्ट को रिहा करने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने मगध विवि के रजिस्ट्रार सहित 3 कर्मियों को दी जमानत, निगरानी कोर्ट को रिहा करने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा समेत हिंदी विभाग के प्रोफेसर सह लाइब्रेरी इंचार्ज विनोद कुमार सिंह और सहायक सह कुलपति के निजी सचिव सुबोध कुमार को नियमित जमानत दे दिया। जस्टिस  ए एम बदर की ने  इन तीनों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने निगरानी कोर्ट को निर्देश दिया कि इन्हें कोर्ट द्वारा निर्धारित किये गए मुचलका लेने के बाद जेल से रिहा किया जाय। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन लोगों पर लगे आरोप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग केवल इस अपराध की साजिश में शामिल है। लेकिन पैसे का जो भी लेनदेन हुआ है, वह कुलपति के निर्देश पर ही हुआ है।

गौरतलब है कि राज्य की निगरानी ब्यूरो ने कुलपति और रजिस्ट्रार समेत अन्य के विरुद्ध आई पी सी की धारा 120 बी (अपराध करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश) / 420(जालसाजी) व भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमे इन लोगों का भी नाम शामिल है।  

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