पटना हाईकोर्ट ने जाली नोट के अवैध धन्धे में सजायाफ्ता मुन्ना सिंह को जमानत दी, साढ़े सात साल बाद आएंगे जेल से बाहर

पटना हाईकोर्ट ने जाली नोट के अवैध धन्धे में सजायाफ्ता मुन्ना

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने जाली नोट के अवैध धन्धे में संलिप्त सजायाफ्ता मुन्ना सिंह को जमानत दी।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती ने जेल में करीब साढ़े सात साल से बंद  मुन्ना सिह को जमानत  पर छोड़ने का आदेश दिया। 

सजायाफ्ता मुन्ना सिंह की ओर से कोर्ट को बताया कि पटना के एनआईए कोर्ट ने बांग्लादेश देश से 2015 में अवैध जाली नोट के धंधे में इसे दस साल की सजा दी थी।उनका कहना था कि नब्बे हजार रुपया पांच सौ के व तीन लाख रुपये के जाली नोट के लिए भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। 

अन्य अभियुक्तों के साथ मुन्ना सिंह को भी सीमा पार से अवैध जाली नोट मंगाने  के आरोप मे सजा दी गई। उनका कहना था कि अन्य अभियुक्त को इसी आरोप मे केवल पाँच वर्ष की सजा दी गई,  जबकि मुन्ना सिंह  को दस वर्ष का सजा दिया गया।

कोर्ट ने दी गई सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी।