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पटना हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़क बंद करने के मामले पर की सुनवाई, जानिए बियाडा के डीजीएम ने क्या दी सफाई...

पटना हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़क बंद करने के मामले पर की सुनवाई, जानिए बियाडा के डीजीएम ने क्या दी सफाई...

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने के मामलें पर सुनवाई की। जस्टिस संदीप कुमार ने अपूर्व हर्ष व अन्य की याचिका पर सुनवाई की। इस मामलें पर बियाडा के डीजीएम (लॉ) रितेश रंजन ने हलफ़नामा दायर कर कोर्ट को बताया कि पूर्वी गांधी मैदान स्थित प्लॉट स. 1140 ऐवं 1141 पर किसी प्रकार का निर्माण कोई नहीं किया गया है। आज  कोर्ट के समक्ष पटना सदर के अंचल अमीन एवं बियाडा के डीजीएम ( लॉ), कोर्ट में उपस्थित थे। 

इस मामलें पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया की गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली अन्य तीन सड़कें भी मौजूद हैं। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष एवं मनु त्रिपुरारी ने कोर्ट को बिहार म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए बताया कि सड़क को गैरकानूनी रूप से घेर दिया गया है।

इससे बाकरगंज एवं आस-पास  रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य रास्तों के जो विकल्प बताये जा रहे हैं,वह भी काफ़ी संकरे हैं और वहाँ के नागरिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं।

कोर्ट को बताया गया कि बाउंड्री के निर्माण से उद्योग भवन के पश्चिमी किनारे पर स्थित सड़क से सटे फुटपाथ के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसका उपयोग बड़ी संख्या में पैदल यात्री करते हैं। सभी पक्षों की दलीलें  सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर,2023 को निर्धारित की है  ।

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