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पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण/लापता मामले पर की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण/लापता मामले पर की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोला रोड स्थित गोल कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग क्लास कर घर वापस लौटते समय नाबालिग छात्रा का अपहरण/ लापता होने के मामलें की सुनवाई की। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एस एस पी,पटना को तीन दिनों के भीतर रूपसपुर थानेदार और एसएचओ के साथ मामलें की समीक्षा करें। साथ ही एसएचओ को आवश्यक निर्देश जारी करें।

इस मामलें की सूचना रूपसपुर थाना को दी गई। थाना ने कांड संख्या 815/23 दर्ज कर ली। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और नाबालिग को पुलिस आज तक बरामद नहीं कर सकी है। यहां तक कि पुलिस ने कोई सुराग तक लगा पाई हैं। उनका मानना था कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और पीड़ित लड़की की बरामदगी के लिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं कर रही है। नाबालिग के पिता ने बच्ची के बरामदगी की गुहार हाईकोर्ट से लगाई।

कोर्ट ने रूपसपुर थानेदार और मामले के जांच अधिकारी को पीड़ित लड़की के ठिकाने का पता लगाने और एसएसपी इस बात पर  विचार करने का निर्देश दिया कि क्या कुछ तकनीकी सहायता लेने के लिए अन्य एजेंसियों को इस मामले की जांच में शामिल करने की आवश्यकता है। 

कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसम्बर,2023 निर्धारित की। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के समय रूपसपुर थाने के एस.एच.ओ. और आई.ओ. को मामले की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

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