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पटना हाईकोर्ट ने पटना -गया -डोभी फोरलेन मामले में की सुनवाई, एनएच पर अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने पटना -गया -डोभी फोरलेन मामले में की सुनवाई, एनएच पर अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोरलेन के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार और एन एच ए आई को निर्देश दिया कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें। कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया। साथ ही बिजली के पोल, पेड़ों की कटाई की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता,एन एच ए आई के अधिकारी और एन एच निर्माण करने वाली कंपनी को पटना गया डोभी राजमार्ग का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आज कोर्ट में इस कमिटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में निर्माण कंपनी से कहा कि कार्य करने की गति काफी धीमी हैं। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे निर्माण के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करें।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है। पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है। 21जुन , 2022 को इस मामलें पर फिर सुनवाई की जाएगी।

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