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पीएमसीएच के रोगी कल्याण समिति और आयुष्मान भारत में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी पर पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई

पीएमसीएच के रोगी कल्याण समिति और आयुष्मान भारत में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी पर पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई

पटना. पटना हाई कोर्ट ने पटना के पीएमसीएच के रोगी कल्याण समिति और आयुष्मान भारत के करोड़ों रुपये के फण्ड में कथित तौर बड़े पैमाने पर किये गए धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के मामलें पर सुनवाई  की। विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

इस मामलें की जांच हाई लेवल कमेटी/ विशेष अनुसंधान टीम / विजिलेंस जांच करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस जनहित याचिका के जरिये पी एम सी एच के मशीन व उपकरणों के रखरखाव के लिए दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता और धोखाधड़ी बरतने का आरोप लगाया गया। इन सबों की समय सीमा के भीतर जांच किये जाने की जरूरत है। 

रोगी कल्याण समिति/ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी के गठन का प्रावधान भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई है, जिसके तहत पांच लाख रुपये की बीमाकृत राशि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के रूप में दी जाती है। इस मामले पर आगे की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद की जाएगी।


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