पटना हाईकोर्ट ने रैयती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले पर की सुनवाई, मोतिहारी डीएम को जांच का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने रैयती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले पर की सुनवाई, मोतिहारी डीएम को जांच का दिया आदेश

PATNA : पूर्वी चम्पारण ज़िला में जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान एक नागरिक को पट्टे पर मिली रैयती जमीन को अंचल अधिकारी ने जलाशय कहते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दे डाला।  


पटना हाइकोर्ट ने जब यह पूछा कि किस कागजात के आधार पर रैयती जमीन को जलाशय कह रहे हैं, तो अंचल अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।  कोर्ट ने इस मामले में चकिया अंचल के अंचलाधिकारी के मनमानेपन की जांच करने का आदेश पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी को दिया है। 

जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने रघुनाथ प्रसाद की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी को चकिया अंचल में इस तरह के अतिक्रमण मामले की खुद जांच पड़ताल करने का आदेश दिया। साथ ही निजी स्वार्थ से काम करने वाले अफसरों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Find Us on Facebook

Trending News