पटना हाईकोर्ट ने बासा के निबंधन को रद्द करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर की सुनवाई, जानिये क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने बासा के निबंधन को रद्द करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर की सुनवाई, जानिये क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बासा ( बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन) के निबंधन रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस पूर्णेन्दु कुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की बासा के सदस्य मुख्य सचिव की उपस्थिति में आईएएस अधिकारी के के पाठक के साथ बैठक कर आपसी सहमति से हल निकाले।

कोर्ट ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि निबंधन रद्द करने के आदेश पर अगली सुनवाई (28 फरवरी,2023) तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आईएएस अधिकारी के के पाठक वर्तमान में बिहार सरकार के उत्पाद, मध निषेध और निबंधन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों उनका बासा के अधिकारियों के साथ मतभेद हो गया था। बासा के अधिकारियों ने उनका बहिष्कार किया था।

कोर्ट ने के के पाठक के अधिवक्ता नरेश दीक्षित के सकारात्मक पहल को सराहा। उन्होंने  कोर्ट को बताया कि पाठक इस बैठक में शामिल होने की सहमति दे दी है। ये बैठक 16 फरवरी,2023 को या इसके बाद सुविधा के अनुसार की जा सकती है। अधिवक्ता दीक्षित ने पाठक से टेलीफोन पर विचार कर कोर्ट को उनकी सहमति की जानकारी दी। इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 फरवरी, 2023 को होगी।

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