PATNA : बिहार में पुलिस कस्टडी से 256 अभियुक्त फरार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि उन फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई किये जा रहे हैं।
जस्टिस सी एस सिंह (अब एसीजे जस्टिस सी एस सिंह) और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने धनराज राय की तरफ से दायर अपराधिक रिट (बन्दी प्रत्यक्षिकरण ) याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। जिसकी प्रति मंगलवार को हाईकोर्ट की वेब साइट पर उपलब्ध हुई।
याचिकाकर्ता का भाई राजनाथ शर्मा को गोपालगंज के कटैया थाने में दर्ज हुए एक हत्याकांड के सिलसिले में गत वर्ष 7 जून को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो लापता है। पुलिस से पूछने पर बताया गया कि राजनाथ अपनी गिरफ्तारी की रात थाने से बाहर शौच करने के बहाने पुलिस हिरासत से भाग गया। हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त राजनाथ को अदालत में पेश करने की बजाए थाने मे ही क्यों रखा गया?
साथ ही कोर्ट ने पुलिस की निष्पक्ष जाँच करने की क्षमता पर संदेह करते हुए राजनाथ के गायब होने और उससे जुड़े एक हत्याकांड के मामले की सीबीआई जाँच कराने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च,2023 को होगी।