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पटना हाईकोर्ट ने की आईजीआईएमएस में सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्ति मामले की सुनवाई, अन्य चयनित उम्मीदवारों को पार्टी बनाने का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने की आईजीआईएमएस में सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्ति मामले की सुनवाई, अन्य चयनित उम्मीदवारों को पार्टी बनाने का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने आईजीआईएमएस में वर्ष 2018 में हुए सहायक प्रोफेसर (आर्थोपेडिक्स) की नियुक्ति में अंकों के फेर बदल के मामलें में अन्य चयनित उम्मीदवारों को पार्टी बनाने का आदेश दिया। 

जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सभी 22 उम्मीदवारों का पुनर्मूल्यांकन करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को सुनना जरुरी है। कोर्ट ने डॉ. कुमार चन्दन की एलपीए याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को सहायक प्रोफेसर बहाली से संबंधित सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश आईजीआईएमएस के अधिवक्ता को  दिया था। कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की बहाली की पूरी प्रक्रिया आईजीआईएमएस के निदेशक को समझाने के लिए भी कहा था। इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 फरवरी,2023  को की जाएगी।

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