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पटना हाईकोर्ट ने कृषि निदेशक पर लगाया 50 हज़ार रूपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने कृषि निदेशक पर लगाया 50 हज़ार रूपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने दस साल पुराने मामले में शपथ- पत्र नहीं दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि निदेशक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस पी बी वजनथ्री ने इस मामले की सुनवाई की। दरअसल दस वर्ष पुराने एक मामले में कृषि निदेशक ने जवाबी शपथ पत्र नहीं दाखिल किया था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कृषि निदेशक पर जुर्माना लगाया है। समस्तीपुर के तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी कृष्णा सिंह की बर्खास्तगी के विरुद्ध दायर एक मामले की सुनवाई की गयी। 

कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अखिलेश दत्त वर्मा ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि  इस मामले में अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2011 से ही यह मामला सुनवाई हेतु लंबित है। इस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए बतौर हर्जाना के रूप में 50 हज़ार रुपए जमा कराने का आदेश कृषि निदेशक को दिया है। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे यह भी बताया कि कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद कृषि विभाग के प्रधान सचिव और कृषि निदेशक को संबंधित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।

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