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पटना हाईकोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर पर लगाया 10 हज़ार रूपये का हर्जाना, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर पर लगाया 10 हज़ार रूपये का हर्जाना, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाइकोर्ट ने उचित सुनवाई का मौका दिये बगैर  ही एक कम्पनी को पूरे बिहार में सरकारी कार्य ठेके से वंचित किये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया।  कोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग के एक  मुख्य अभियंता पर 10 हज़ार रुपये का हर्जाना लगाया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने परमार कंस्ट्रक्शन  की रिट याचिका पर सुनवाई की। 


कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी आदेश दिया कि वे राज्य सरकार के सभी विभागों को  दिशानिर्देश जारी करें, ताकि कोई भी प्रशासनिक तौर पर कोई दंडात्माक आदेश देने से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए। 

साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने हेतु  हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पारित हुए आदेशों का अनुपालन करे। कोर्ट ने कहा कि अधिकारीगण पूर्व के न्याय आदेशों को बगैर ध्यान में रखे ही अवैध तरीके से  प्रशासनिक आदेश जारी कर देते हैं।

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