PATNA : पटना हाईकोर्ट से स्थगन आदेश होने के बावजूद निचली अदालत के आदेश को जारी रखते हुए अवैध तरीके से शिक्षक से काम लेने और उन्हें वेतन देने के मामले पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के बीडीओ और प्रखंड पंचायत राज अफसर पर एकमुश्त 20 हज़ार रुपये का हर्जाना लगाया है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अरविंद कुमार सिंह की रिट याचिका को सुनते हुए हरजाने की उक्त रकम को विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने हाईकोर्ट का ध्यान पिछले आदेश के सम्बन्ध में बताया कि हथुआ प्रखंड के सिंघिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय मैं उनका मुवक्किल बतौर पंचायत शिक्षक नियुक्त हुआ था। नियुक्ति के मामले में एक अन्य शिक्षक अशोक कुमार ने भी अपना दावा किया था।
दोनों पक्षकारों की लड़ाई राज्य अपील प्राधिकार तक गई, जहां अशोक कुमार को शिक्षक नियुक्त होने का आदेश दिया गया। प्राधिकार के आदेश के खिलाफ जब अरविंद कुमार सिंह हाईकोर्ट आया, तब विपक्षी अशोक कुमार को नोटिस निर्गत करते हुए कोर्ट ने राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर रोक लगा दिया था।
स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी अशोक कुमार काम करते रहे और उन्हें वेतन मिलता रहा। कोर्ट के आदेश की अवज्ञा पर हैरानी जताते हुए हाईकोर्ट ने इन दोनों अफसरों को तलब किया था। दोनों ऑफिसर हाई कोर्ट को यह बताने में असफल रहे कि किन परिस्थिति में हाई कोर्ट आदेश का उल्लंघन हुआ। इस मामलें पर सुनवाई आगे की जाएगी।