पटना. हाईकोर्ट ने याचिककर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिये जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट के आदेश के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर कृषि विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी बिजय कुमार पर 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकलपीठ ने कृष्णा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अखिलेश दत्त वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने स्पेशल सेक्रेटरी को अपने पॉकेट से अर्थ दंड की राशि को देने को कहा है।