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पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के प्रभारी निदेशक को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के प्रभारी निदेशक को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पीएमसीएच के प्रभारी निदेशक डा. सुनील कुमार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय क़रोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ब्रज भूषण की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा देने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने खंडपीठ को बताया कि पीएमसीएच के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) के पूर्व डायरेक्टर डॉ. एसएस चटर्जी 31.12.2019 को अपने पद से सेवानिवृत हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दिनांक 01.01.20 को डॉ. सुनील कुमार को आईजीआईसी का प्रभारी निदेशक बना दिया गया।

करीब तीन साल से वह अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम डिप्लोमा इन मेडिसिन या एमसीएच की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।वर्तमान के प्रभारी निदेशक के पास न्यूनतम योग्त्यता नहीं है। 

इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी डॉ.सुनील कुमार को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को अपना जवाबी हलफनामा चार सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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