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पटना हाईकोर्ट ने शास्त्रीनगर थाने के दो दारोगा का जारी किया नोटिस, अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

पटना हाईकोर्ट ने शास्त्रीनगर थाने के दो दारोगा का जारी किया नोटिस, अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

PATNA : हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हाथापाई एवं दुर्व्यवहार किए जाने के मामले की पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए शास्त्रीनगर थाना के पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 


हाईकोर्ट के अधिवक्ता साकेत गुप्ता ने आरोप लगाया है कि वह 03 अगस्त की शाम को अपने परिचित अभिषेक कुमार एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ एक केस के सिलसिले में शास्त्रीनगर थाना गए थे। उनके परिचित अभिषेक कुमार को शास्त्रीनगर थाने में पदस्थापित एसआई स्मृति ने पूछताछ के लिए बुलाया था। थाने में पूछताछ के दौरान एसआई स्मृति एवं लाल बाबू अभिषेक के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे।

इसी दौरान जब अधिवक्ता साकेत ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो इन दोनों एसआई ने अधिवक्ता साकेत, अधिवक्ता मयंक शेखर और अधिवक्ता रजनीकांत सिंह के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसका विरोध किए जाने पर एसआई लाल बाबू ने अधिवक्ता को पिस्तौल दिखा कर जान से मारने की धमकी दी और उन पर हाथ उठाया। इस बात की शिकायत अधिवक्ता ने पटना के सिटी एसपी से भी की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उक्त पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया है।

सुनवाई में एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पुलिस वालों की मनमानी काफ़ी बढ़ गई है। आए दिन सुनने में आता है कि पुलिस वकीलों एवं जनता के साथ  बेहद बदतमीजी और रुखाई से पेश आती है। इनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

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