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पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एसबीआई को जारी किया नोटिस, ऋण वसूली मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एसबीआई को जारी किया नोटिस, ऋण वसूली मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवासीय मकान की ऋण वसूली की कार्यवाही मामले में केंद्र सरकार व एस बी आई को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भागलपुर की पूनम मिश्रा की रिट याचिका सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने को भी कहा है। 

याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर पटना के डी आर टी के समक्ष अपील दाखिल कर रखा है, लेकिन डी आर टी में पीठासिन अधिकारी और रांची डी आर टी के अधिकारियों का प्रभार खत्म होने की वजह से पटना स्थित डी आर टी में किसी तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए बैंकों के ऋण वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध लोगों को हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा है। 

 बता दें की मामला पटना स्थित एस बी आई की सार्ब शाखा के ऋण वसुली की कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्यभर के  ट्रिब्यूनलों व प्राधिकारों में पीठासीन अधिकारी व सदस्यों के खाली पड़े पदों को भरने के मामले में हाई कोर्ट के समक्ष स्वतः दायर हुई जनहित मामले पर पिछली  सुनवाई में पटना के डीआरटी के मामले में केंद्र सरकार से जवाब - तलब किया था। किन्तु 28 अक्टूबर तक  कोई  संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका था। इस मामले पर आगेे की सुुनवाई आगामी 2 दिसम्बर को की जाएगी।

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