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पटना हाई कोर्ट ने पटना कलक्टरेट बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नहीं तोड़ने पर नीतीश सरकार को जारी किया नोटिस

पटना हाई कोर्ट ने पटना कलक्टरेट बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नहीं तोड़ने पर नीतीश सरकार को जारी किया नोटिस

पटना. पटना हाई कोर्ट ने पटना एस डी एम ऑफिस के नजदीक स्थित पटना कलक्टरेट बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नहीं तोड़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये जनहित याचिका उपेंद्र नारायण सिन्हा ने दायर की हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि पटना सदर के ऑफिस को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित नहीं करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया। वहाँ प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक उन्हें बैठने देना चाहिए। 

उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी कार्यपालक दंडाधिकारी के कोर्ट हो, उसी भवन में वकीलों के लिए भी बैठने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। 

उन्होंने यह भी बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी के कोर्ट सिविल कोर्ट के नजदीक होने से सहूलियत होती है।


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