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पटना हाईकोर्ट ने RERA प्राधिकरण को जारी किया नोटिस, बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की मांगी जानकारी

पटना हाईकोर्ट ने RERA प्राधिकरण को जारी किया नोटिस, बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की मांगी जानकारी

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने फ्लैट ख़रीददारों से ठगी के मामले पर रेरा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने रेरा से दो सप्ताह के भीतर बताने के लिए कहा की प्राधिकरण द्वारा अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ एवं अन्य बिल्डरों के ख़िलाफ़ कितने शिकायत दर्ज किए गए हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है। 


जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को अपना हलफनामा दायर कर बताने के लिए कहा कि आख़िर घर खरीददारों की प्राथमिकी को थानों में क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। 

याचिकाकर्ता के वकील पुनीत कुमार ने अदालत को बताया कि परियोजना शुरू नहीं होने के बावजूद इंडियन ओवरसीज बैंक, पटना ने लगभग दो सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत और वितरित किया है। इस पर हाईकोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक, अनीसाबाद को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी ।

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