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पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत कई अधिकारियों की सैलरी पर लगा दी रोक, पढ़िए पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत कई अधिकारियों की सैलरी पर लगा दी रोक, पढ़िए पूरी खबर

पटना : बड़ी खबर आ रही है राजधानी से जहां पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत कई अधिकारियों की सैलरी पर रोक लगा दी है. 

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के साथ जिन लोगों की सैलरी पर रोक लगी है उसमें  मधुबनी डीएम, डीईओ, डीपीओ और जयनगर बीडीओ शामिल है जिनकी सैलरी पर रोक लगाईं गई है. 

पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में  5 फरवरी 2018 के आदेश दिया था जिसके आलोक में अनुकंपा के आधार पर बहाली नही दिए जाने से कोर्ट नाराज हो गया है.आदेश का पालन करने पर ही सैलरी देने का आदेश दिया गया है. 

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