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मिडिल स्कूल के निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से जवाब तलब

मिडिल स्कूल के निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से जवाब तलब

PATNA : पूर्णिया शहर के गुलाबबाग मिडिल स्कूल के भवन निर्माण में हो रही देरी के मामले में दायर जनहित याचिका को सुनते हुए पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम को दो हफ्ते में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह एवं न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने चंद्रशेखर पासवान की जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिए।

याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश कुमार ने कोर्ट को दर्शाया की उक्त स्कूल के भवन निर्माण के लिए 2011 में ही 25 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार ने आवंटित कर दी थी किन्तु आज तक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पाई है। 7 साल पहले राशि आवंटन के बावजूद स्कूल का निर्माण नहीं होने के मामले को गम्भीर मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व निगम को तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।


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