PATNA: पटना हाईकोर्ट की पीठ ने जस्टिस राकेश कुमार के आदेश को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पूर्णपीठ ने अपने आदेश में न्यायमूर्ति राकेश कुमार के 28 अगस्त को दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है।
पीठ ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट में कौन जज किस केस की सुनवाई करेंगे, इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को है। कोई भी न्यायाधीश अपने मन से किसी केस को अपने यहां सूचीबद्ध नहीं करा सकते हैं। जिस जज को जिस विषय का केस सुनवाई के लिए दिया गया है, वे अपने यहां उस विषय का केस सूचीबद्ध करा सकते हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस को हीं मामला आवंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार है।
आज यानि सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही ,न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की पूर्णपीठ ने गत 28 अगस्त को न्यायमूर्ति राकेश कुमार के आदेश पर सुनवाई की।उसके बाद यह आदेश जारी किया है।
बता दें कि 28 अगस्त को न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैय्या के निष्पादित अग्रिम जमानत अर्जी अपने यहां सूचीबद्ध करा कर एक आदेश पारित किया था। इसमें न्यायपालिका में भष्टाचार सहित न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देने सहित जजों के बंग्लों में किये गए खर्च पर टिप्पणी की गई थी। साथ ही, रमैया को जमानत दिये जाने की जांच जिला जज को करने का आदेश दिया था।