PATNA: पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मिडिल और सीनियर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट देने का निर्देश दिया है। पंकज कुमार सिंह की याचिका पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने यह निर्देश दिया है।
पटना हाईकोर्ट को बताया गया कि प्रावधानों के अनुसार यह परीक्षा हर साल लिया जाना हैं।लेकिन यह परीक्षा 2011में ली गयी थी ।इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2019 में शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है।इन 8 वर्षों में बहुत सारे उम्मीदवार बिना किसी गलती के अधिकतम उम्र सीमा पार कर गये,कयोंकि बहाली का विज्ञापन ही इतने सालों बाद निकाला गया है।
याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस एके उपाध्याय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की छूट देने का निर्देश दिया है।