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पटना हाईकोर्ट ने एचआईवी संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए बने केंद्रों को सही ढ़ंग से चलाने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने एचआईवी संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए बने केंद्रों को सही ढ़ंग से चलाने का दिया निर्देश

PATNA : राज्य में एचआईवी संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए बने विभिन्न केन्द्रों को सही तरीके से चलाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है।जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईलाज केंद्रों के सही संचालन का निर्देश दिया।

कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों में में एचआईवी संक्रमित मरीजों के लिए चल रहे केंद्र सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इन केन्द्रों में न तो सही तरीके से ईलाज होता हैं और न ही दवाओं की नियमित आपूर्ति की जाती है। इससे मरीजों के ईलाज में बहुत कठिनाईयाँ होती है।

हाईकोर्ट ने नेशनल ऐड्स कंट्रोल ऑरगेनाइजेशन व बिहार स्टेट ऐड्स कंट्रोल सोसाइटी को इन केन्द्रों को सही ढंग से चलाए जाने का सख्त निर्देश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया।

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