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पटना हाईकोर्ट ने जीएसटी के वाणिज्य कर आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश, जानिए वजह

पटना हाईकोर्ट ने जीएसटी के वाणिज्य कर आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश, जानिए वजह

PATNA : पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कर निर्धारण के मामले में उचित आदेश पारित नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य के जी एस टी के वाणिज्य कर आयुक्त को अगले सप्ताह कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश को पारित किया।

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इसके पूर्व में भी  टैक्स एसेसमेंट अधिकारी द्वारा  याचिकाकर्ता के विरुद्ध  एक पक्षीय  एसेसमेंट आदेश पारित किया गया था। हाईकोर्ट ने उक्त एक पक्षीय आदेश को निरस्त करते हुए  पुनः सुनवाई कर एक नया व उचित आदेश पारित करने का आदेश आयुक्त को  दिया था।

इसके बावजूद आयुक्त के कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश  की अवेहलना करते हुए पुनः ऐसा आदेश पारित किया जो न ही  उचित  था और न ही सकारण। उनका कहना था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीएसटी कानून की धारा 16(4)  का विभाग द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले पर  अगली सुनवाई आगामी 29 नवम्बर को की जाएगी।

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