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पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा ली जानेवाली मुख्य परीक्षा को किया स्थगित, पीटी के परिणाम को संशोधित करने का दिया था निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा ली जानेवाली मुख्य परीक्षा को किया स्थगित, पीटी के परिणाम को संशोधित करने का दिया था निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट के राज्य में असिस्टेंट prosecution ऑफिसर की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई प्रारंभिक के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश के मद्देनजर बीपीएससी ने कल  होने वाली असिस्टेंट prosecution ऑफिसर की होने वाली मुख्य परीक्षा स्थगित कर जस्टिस सी एस सिंह ने सुदीप कुमार दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए  बीपीएससी को यह निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को संशोधित कर रिजल्ट को प्रकाशित करें।

बीपीएससी ने 553 पदों पर असिस्टेंट prosecution ऑफिसर की नियुक्ति के लिए 6 फरवरी, 2020 को विज्ञापन निकाल कर आवेदन आमंत्रित किया।याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए पिछड़ा और आर्थिक पिछडे वर्ग के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया। 7 फरवरी,2021 को प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी ने आयोजित किया। 27 अप्रैल,2021 को इसका परिणाम प्रकाशित किया गया।

कई उम्मीदवार अपनी श्रेणी मे कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त होने के बाद भी असफल घोषित हुए। बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिया,जब की विज्ञापन में मुख्य परीक्षा में शामिल होने उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा में 1:10 के अनुपात में उम्मीदवार लेना था। कोर्ट ने विज्ञापन मे दिए गए प्रावधान के अनुसार उम्मीदवारों को सफल घोषित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम  संशोधन करने का निर्देश बीपीएससी को दिया।

गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अंक के आधार पर प्रकाशित परिणाम पर कल से मुख्य परीक्षा लेने का कार्यक्रम था। कोर्ट ने मामलें को प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम में संशोधित करने के बाद मुख्य  परीक्षा का कार्यकम घोषित किया जाएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामलें को निष्पादित कर दिया।

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