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पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी, आम आदमी के प्रवेश पर रहेगी रोक

पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी, आम आदमी के प्रवेश पर रहेगी रोक

PATNA: कोरोना संकट के दौरान पटना हाईकोर्ट में  फिजिकल कोर्ट शुरू करने के लिए एसओपी जारी किया गया है।नए नियम में आम लोगों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।वहीं वकीलों के लिए गाइडलाईन जारी किया है जिसके तहत वकील अपने रजिस्टर्ड मुंशी के साथ ई-पास पर गेट संख्या2 से प्रवेश करेंगे। अगर उऩके साथ ड्राइवर रहेगा तो वे गेट संख्या तीन से प्रवेश करेंगे। 

अगर, हाईकोर्ट के आदेश पर किसी की उपस्थित है तो वह गेट संख्या तीन से प्रवेश कर सकेगा।इसके साथ ही हाईकोर्ट में वकील संघ तथा लाइब्रेरी को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।हाईकोर्ट की कैंटीन को भी खोलने की मनाही है। मुवक्किल के प्रवेश पर हर हाल में प्रतिबंध लगाया गया है। हाईकोर्ट में फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल कोर्ट भी चलेगा।  प्रयोग के तौर पर 4 जनवरी से 15 जनवरी तक फिजिकल कोर्ट शुरू होगा। 

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