पटना. बिहार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से जुड़े कानून में राज्य सरकार द्वारा किये गए संशोधन को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के प्रावधानों, संविधान के प्रावधानों, केंद्रीय कानून के प्रावधानों समेत एडवोकेट एक्ट के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताने के मामलें में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के जरिये बिहार गजट में अधिसूचना के रूप में 11 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किये गए संशोधन रूल 2021 के तौर पर किये गए संशोधन को लागू नहीं करने के लिए ये याचिका दायर किया गया है। आदेश देने को लेकर आग्रह किया गया है।
याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता विंध्याचल सिंह ने बताया कि क्लेम केस में दावेदार को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद का एडवोकेट नियुक्त करने और अपनी पसंद का क्लेम ट्रिब्यूनल चुनने का अधिकार एम वी एक्ट, 1988 की धारा 166 के अनुसार है, भले ही दुर्घटना कही भी घटित हुई हो। इसलिए कोर्ट से इस सम्बन्ध में सुनवाई कर आदेश देने का अनुरोध किया गया है।