पटना हाईकोर्ट ने निजी कंपनी के कर्मी की अग्रिम जमानत याचिका को किया ख़ारिज, शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोप

पटना हाईकोर्ट ने निजी कंपनी के कर्मी की अग्रिम जमानत याचिका को किया ख़ारिज, शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोप

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने शादी करने का झूठी वादा कर संबंध बनाने और बाद में लड़की का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में निजी कम्पनी के एरिया मैनेजर दानिश उर्फ दानिश आलम खान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने मामले पर सुनवाई की। 

आवेदक के वकील अंशुल ने कोर्ट को बताया कि लड़की और आवेदक दोनों दोस्त थे। इसका नाजायज फायदा उठाने एवं ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से झूठी कहानी बना कर केस दर्ज कराई गई हैं। उनका कहना था कि आवेदक पढ़ा लिखा एमबीएम हैं। अच्छी वेतन के साथ कम्पनी के एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनका कहना था कि दोनों के बीच किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं था।

उनका यह भी कहना था कि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाये कि शादी करने के वादा पर दोनों व्यस्क के बीच संबंध स्थापित हुआ, तो यह बलात्कार के श्रेणी में नहीं आयेगा। यह कोई अपराध नहीं है। वही अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सूचक एवं सरकारी एपीपी ने कोर्ट को बताया कि आवेदक पर सीधा बलात्कार करने का संगीन आरोप है। शादी का झूठा वादा कर संबंध स्थापित किया गया है। 

उनका  कहना था कि आवेदक ने लड़की का अपहरण कर नग्न वीडियो तक बना लिया। यही नहीं, आरोपी सूचक को धमकी तक दे रहे हैं। जिसको लेकर कोर्ट में केस दायर किया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों का विस्तृत दलील सुनने के बाद अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।

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