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पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ SDM पर की सख्त टिप्पणी, 'इलेक्शन के समय लोगों को क्रिमिनल बना देंगे, सीआरपीसी की धारा 107 पढ़ी है?'

पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ SDM पर की सख्त टिप्पणी, 'इलेक्शन के समय लोगों को क्रिमिनल बना देंगे, सीआरपीसी की धारा 107 पढ़ी है?'

पटना. हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ के एसडीएम द्वारा कई लोगों पर समन जारी किये जाने के मामले पर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने संतोष ऊर्फ संतोष सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इलेक्शन के समय में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को..., अगर आपको कोर्ट का समन मिले, तो आप घर जाकर खाना भूल जाइएगा”।

कोर्ट ने इस मामलें के जांच का जिम्मा सीआईडी को दे दिया है। अगली सुनवाई में कोर्ट ने सीआईडी कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा। याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि मोकामा स्थित समयागढ़ ओपी के एएसआई प्रमोद बिहारी सिंह ने अपने बल का दुरूपयोग कर उन्हें सीआरपीसी की धारा 107 के तहत जारी नोटिस को वारंट का दर्जा देते हुए उस पर गिरफ्तारी का दबाब बनाने लगे।

जब याचिकाकर्ता के भाई ने इस पर आपत्ति जताई तो पुलिस वाले उनसे गाली गलौज करने लगे। फिर देर रात सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने पूरे गांव पर रेड कर दिया और याचिकाकर्ता के भाई को घसीट कर ले गये और उसे छत की रेलिंग से धक्का दे दिया। जब कोर्ट ने जानना चाहा कि आखिर किस आधार पर बाढ़ के एसडीएम द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य लोगों पर समन जारी किया गया, तो कोर्ट में हाजिर एसडीएम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये।

हाईकोर्ट ने एसडीएम के कार्यकलाप पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि “क्या आपने सीआरपीसी की धारा 107 को पढ़ा है? आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे। अगर ऐसा रहा तो समाज में अराजकता फैलेगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 4जनवरी 2023 को होगी।

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