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सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को पटना हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, 13 मई को सशरीर हाजिर हों

सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को पटना हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, 13 मई को सशरीर हाजिर हों

पटना. सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो रॉय पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई, 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें की सुनवाई कर रहे हैं। 

सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27अप्रैल, 2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर challenge किया गया था। कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द  लौटाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा । 

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस  पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।  इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 मई ,2022 को  होगी। 

इस मामले की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में होगी। सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को सामान्य रूप से पटना हाईकोर्ट में ऑन लाईन सुनवाई की जाती है।


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