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पटना हाईकोर्ट ने जल्ला महावीर मंदिर की सुरक्षा सहित अतिक्रमण हटाने को लेकर मांगा ब्यौरा, अगली सुनवाई में डीएम से मांगी रिपोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने जल्ला महावीर मंदिर की सुरक्षा सहित अतिक्रमण हटाने को लेकर मांगा ब्यौरा, अगली सुनवाई में डीएम से मांगी रिपोर्ट

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को जांच के बाद हटाकर राज्य सरकार को अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट ने पटना सिटी के समीप जल्ला महावीर मंदिर की सुरक्षा व संरक्षण और वहां मौजूद जलीय क्षेत्र में हुए अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के डीएम को कमेटी बनाकर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर के पास जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इन अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही हनुमान मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी का निर्माण व जीर्णोद्धार किये जाने की भी जरूरत है। मंदिर की ओर आने जाने वालों मार्गो को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने की भी जरूरत है। 

बता दें, मंदिर के पास के जल क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस कारण इसकी सुरक्षा व्यवस्था और संरक्षण को लेकर खतरा हो गया है। मंदिर के आसपास न तो सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है और ना ही पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट को बताया गया कि इसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इस मामले परअगली  सुनवाई 3अगस्त को की जाएगी।

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