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स्पैरो सॉफ्टटेक पटना में होल्डिंग टैक्स की वसूली जारी रखेगी, हाईकोर्ट ने पीएमसी आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक

स्पैरो सॉफ्टटेक पटना में होल्डिंग टैक्स की वसूली जारी रखेगी, हाईकोर्ट ने पीएमसी आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक

PATNA: स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड पटना में होल्डिंग टैक्स की वसूली फिलहाल करती रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त के द्वारा एकरारनामा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है। 16 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि पटना नगर निगम द्वारा कर वसूली की जिम्मेवारी दिसम्बर 2017 में एक निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक प्र० लि० को 5 साल के लिए करार करते हुए कार्यादेश निर्गत किया गया था। लक्ष्य के अनुसार कम्पनी के द्वारा अपेक्षित वसूली का कार्य किया जा रहा है। कम्पनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल 82.15 करोड़ की वसूली कि गई। चालू वित्तीय वर्ष में पिछले चार माह में कम्पनी द्वारा कुल 26 करोड़ रूपये की वसूली की जा चुकी है। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है।

इसी बीच पिछले माह में पटना नगर निगम के द्वारा कम्पनी का एकरारनामा ख़त्म करते हुए समाप्ति पत्र निर्गत किया गया था,जिसके खिलाफ कम्पनी के द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी| पटना हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए एकरारनामा समाप्ति के पत्र पर अगली सुनवाई 16 अगस्त तक रोक लगा दी है। फिलहाल स्पैरो सॉफ्टटेक पटना में कर वसूली करती रहेगी।

पटना नगर निगम की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर और स्पैरो सॉफ्टटेक की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।



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