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पटना हाईकोर्ट सख्त, पूछा - बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं लगा ऑक्सीजन प्लांट, राज्य सरकार को दिया यह निर्देश

पटना हाईकोर्ट सख्त, पूछा - बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं लगा ऑक्सीजन प्लांट, राज्य सरकार को दिया यह निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी से संबंधित मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल,बिहटा को वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि अब तक ऑक्सीजन प्लांट बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में क्यों नहीं लगा। राज्य सरकार को भी बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के मामले पर हलफनामा दायर कर जानकारी देने का निर्देश दिया है।

 सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से  बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों,स्टाफ,नर्सेज,वार्ड बॉय व अन्य कर्मचारियों की संख्या बताई गई।साथ ही रिक्त पदों की भी जानकारी दी गई।  इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि जो पद रिक्त हैं उन्हें  कब तक भरा जाएगा। साथ ही अस्पताल में दवाओं, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीजन व अन्य कमियों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। 

कोविड कचरा उठाव पर प्रदूषण बोर्ड से मांगी जानकारी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य में कोविड कचरे के उठाव को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा. जिस पर बोर्ड की तरफ से बताया गया कि उन्हें नष्ट करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बोर्ड ने बताया कि इसके लिए प्राइवेट कंपनियों की भी सहायता ली जा रही है।  कोर्ट ने बोर्ड के क्रियाकलापों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन यह भी हिदायत दी कि उनके कार्यों पर लगातार नजर रखे जाने की जरूरत है। तीन सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी।


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